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पात्रता एवं दस्तावेजीकरण |
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पात्रता मापदंड
प्रतिभूति के सामने ऋण पात्रता के लिए मापदंड निम्न हैं: |
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आपको भारत का निवासी होना जरूरी है। चुनिंदा प्रतिभूतियो पर, हिंदू अविभाजित परिवार, अनिवासी भारतीय, कंपनी, एकल स्वामित्व या साझेदारी फर्म
(* शर्तें लागू ) को ऋण दिया जा सकता
है।
अवयस्क एवं
ट्रस्ट को ऋण नहीं दिया जा सकता
है। |
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आप केवल बैंक की स्वीकृत सूची वाली प्रतिभूति गिरवी रख सकते हैं।
- स्वीकृत डीमैट शेयर
- स्वीकृत म्युचूअल फंड
(इक्विटी, कर्ज, एफएमपीज)
- गोल्ड ईटीएफ
- नाबार्ड भविष्य निर्माण बॉन्ड्स
- आरबीआई बॉन्ड्स (8% सेविंग्स बॉन्ड्स 2003 (कर देय) )
- भारतीय जीवन
बीमा निगम द्वारा जारी
स्वीकृत जीवन
बीमा पॉलिसियां
- निजी बीमा कंपनियो द्वारा जारी चुनिंदा
स्वीकृत जीवन
बीमा पॉलिसियां
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
- किसान विकास पत्र ( केवीपी )
- गॊल्ड डिपोजिट प्रमाणपत्र (जीडीसी)
- गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स
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प्रतिभूति
पात्र ऋणी के नाम होनी चाहिए (अवयस्क
, ट्रस्ट एवं
अंशत:
प्रदत्त के नाम वाले प्रतिभूति या वह व्यक्ति जो कंपनी का निदेशक/प्रोमोटर हो,
उनके नाम वाले शेयर स्वीकार नहीं किए जा सकते)।
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आवश्यक दस्तावेजीकरण
- परिचय का साक्ष्य
- हस्ताक्षर साक्ष्य
- पते का साक्ष्य
- कंपनी/स्वामित्व/भागीदारी फर्म होने की दशा में ताजा दो वर्षों की अंकेक्षित
बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि खाता एवं ताजा दो वर्षों का आयकर रिटर्न.
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| कृपया ध्यान दें कि ऋण, केवल व्यक्तिगत कार्यों हेतु ही स्वीकृत किये जाते हैं. ऋण की राशि का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों या पूंजी बाजार से संबद्ध कार्यों या असामाजिक कार्यों के लिये नहीं किया जा सकता है. ऋण संबंधी निर्णय एचडीएफसी बैंक के
विवेकाधीन है | |
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