|
क्रेडिट सुरक्षा
ऋणग्राही की मृत्यु या पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर ऋणग्राही/नामित व्यक्ति भुगतान संरक्षण बीमा (क्रेडिट सुरक्षा) प्राप्त कर सकते हैं जो ऋण पर अधिकतम ऋण राशि तक मूल बकाया धन को बीमित करती है। मूल बकाया राशि (भुगतान में कोई बकाया या इस गर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा) दुर्घटना की तिथि पर सुनिश्चित की जाती है, पॉलिसी में निर्धारित प्रदत्त भुगतान न करने के कारण जोड़ी गई मूल राशि को शामिल नहीं किया जाता है और ब्याज/अर्जित प्रभार को भी शामिल नहीं किया जाएगा।*
|