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पात्रता और खाता प्रचालन |
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निम्नलिखित लोग सेविंग प्लस खाता खोलने के पात्र हैं: |
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निवासी व्यक्ति (एकल अथवा संयुक्त खाता)। |
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18 वर्ष से कम आयु अव्यस्क (केवल अभिभावक के साथ खाता)। |
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हिंदू अविभाजित परिवार। |
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भारत में रह रहे विदेशी नागरिक।*
यदि आप भारत में रह रहे विदेशी नागरिक हैं, आप एक शपथ पत्र (क्यूए 22 फॉर्म), जिसमें क्रेडिट के स्रोत बताए गए हों और आपके निवास परमिट की एक प्रति संलग्न कर अस्थाई रूप से बचत खाता खोल सकते हैं।
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खाता प्रचालन
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खाता खोलने के लिए न्यूनतम रू.10,000/- जमा करने और उसके बाद उतनी ही औसत तिमाही राशि बनाए रखनी जरूरी है। |
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यदि बचत खाते में एक्यूबी >=10,000/- तथा/अथवा सावधि जमा में बैलेंस >=50,000/- है, एक्यूबी न बनाए रखने का कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा। |
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यदि एसबी खाते में एक्यूबी >=10,000/- से कम होता है तथा/अथवा सावधि जमा में बैलेंस भी <=50,000/- है, निम्नलिखित प्रभार लागू होंगे:
| एसबी खाते में एक्यूबी रू.5,000/- और रू.10,000/- के बीच होने पर:: |
रू.750/- प्रति तिमाही |
| एसबी खाते में एक्यूबी रू.5,000/- से कम होने पर: |
रू.1,000/- प्रति तिमाही |
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यदि आप रू.50,000/-
का सावधि
जमा खाता खोलते
हैं, आपको अपने
सेविंग प्लस
खाते में रू.10,000/-
न्यूनतम बैलेंस
रखने की जरूरत
नहीं है। इसके
प्रभाव स्वरूप
आपका खाता शून्य
बैलेंस खाता
बन जाता है। |
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इस प्रकार, यदि सेविंग प्लस खाते का एक्यूबी <10,000/- है लेकिन सावधि जमा बैलेंस >=50,000/- है, कोई न्यूनतम बैलेंस प्रभार लागू नहीं होगा। |
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ट्रांजैक्शन प्रभार लागू होंगे, यदि विनिर्दिष्ट एक्यूबी पिछली तिमाही में बनाए नही रखा गया। |
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*शर्तें लागू
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