| नियमित फिक्स्ड डिपॉजिट में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे - |
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यदि प्रति ग्राहक प्रति शाखा देय ब्याज की राशि अथवा पुनर्निवेश पर ब्याज की राशि एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक होती है तो कर की कटौती की जायेगी । |
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टीडीएस प्रमाण-पत्र आपके पास डाक द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में भेज दिया जायेगा और उस प्रमाण-पत्र में पूरे वर्ष के दौरान की गई टीडीएस की कटौती का ब्यौरा दिया जायेगा । |
टीडीएस की प्रभावी दर निम्नलिखित है।
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| निवासी व्यक्ति एवं एचयूएफ |
टैक्स दर |
अधि शुल |
शिक्षा उप कर |
योग |
| 10 लाख रुपये से कम |
10% |
---- |
3% |
10.30% |
| 10 लाख अथवा उससे अधिक का भुगतान |
10% |
10% |
3% |
11.33% |
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| कंपनी |
टैक्स दर |
अधि शुल्क |
शिक्षा उप कर |
योग |
| 1 करोड़ रुपये से कम |
20% |
--- |
3% |
20.60% |
| 1 करोड़ अथवा उससे अधिक का भुगतान |
20% |
10% |
3% |
22.66% |
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| एनआरओ |
टैक्स दर |
अधि शुल्क |
शिक्षा उप कर |
योग |
| 10 लाख से कम |
30% |
---- |
3% |
30.90% |
| 10 लाख रुपये अथवा उससे अधिक |
30% |
10% |
3% |
33.66% |
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| फर्म |
टैक्स दर |
अधि शुल्क |
शिक्षा उप कर |
योग |
| 1 करोड़ से कम |
10% |
---- |
3% |
10.30% |
| 1 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक |
10% |
10% |
3% |
11.33% |
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| कॉआपरेटिव सोसायटी एवं स्थानीय निकाय |
टैक्स दर |
अधि शुल्क |
शिक्षा उप कर |
योग |
| 10% |
---- |
3% |
10.30% |
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यदि आपको कर के भुगतान से छूट मिली हुई है तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट खाता खोलते समय अथवा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में फार्म 15 एच प्रस्तुत करना होगा । |
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वित्तीय
वर्ष के अंत
में आपके फिक्स्ड
डिपॉजिट खाता
में अर्जित
ब्याज पर टीडीएस
की कटौती कर
ली जायेगी।
इससे कोई फर्क
नहीं पड़ता कि
अर्जित हुये
ब्याज का भुगतान
आपको किया गया
है कि नहीं ।
टीडीएस के प्रावधानों
की विस्तृत
जानकारी प्राप्त
करने के लिये
एफएक्यू (सदैव
पूछे जाने वाले
प्रश्न) देख
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