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नेटबैंकिंग सुविधा
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तृतीय-पार्टी ट्रांसफर
तृतीय-पार्टी ट्रांसफर, एक नेटबैंकिंग फीचर है, इसके लिए आपको अनोखी उपभोक्ता आईडी और आईपीआईएन (पासवर्ड) की जरूरत होती है। हमारे रिकॉर्डों में आपकी आईडी सक्रिय है यह पुष्टि करने के लिए नेटबैंकिंग पर लॉगइन करें।

टीपीटी क्या है?
तृतीय-पार्टी ट्रांसफर (टीपीटी) के साथ आप भारत में कहीं भी अपने एचडीएफसी बैंक खाते से अन्य एचडीएफसी बैंक खाते (लाभार्थी) में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।

यह असली­-समय ट्रांजैक्शन है और संबंधित खातों में डेबिट एवं क्रेडिट तुरंत दिखाई देगा। इस सुविधा के लिए कोई शुल्क नहीं है।

*तृतीय-पार्टी ट्रांसफर किया जा सकता हैः
  • आपके खाते से निम्न का प्रयोगकर अन्य बैंक खाते में
    • नैश्नल इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) - लाभार्थी के खाते में फंड दो कार्यदिवसों में क्रेडिट हो जाएगा
    • रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) - लाभार्थी के खाते में फंड उसी कार्यदिवस में क्रेडिट हो जाएगा
  • आपके एचडीएफसी बैंक खाते से (अलग उपभोक्ता आईडी)।
  • आपके खाते से भारत में किसी वीज़ा कार्ड को (डेबिट या क्रेडिट)।
  • आपके खाते से तृतीय पार्टी डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए।
आप इस सुविधा का प्रयोगकर प्रतिदिन अधिकतम रू.5,00,000/- तक प्रति उपभोक्ता आईडी ट्रांसफर कर सकते हैं। यह राशि एकमुश्त या अंशों में ट्रांसफर की जा सकती है।

तृतीय-पार्टी ट्रांसफर सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया
तृतीय-पार्टी ट्रांसफर सुविधा प्राप्त करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और इसे नजदीकी शाखा में जमा करा दें। फॉर्म नेट पर और हमारी किसी भी एचडीएफसी बैंक शाखा पर उपलब्ध है।
शाखा पर फार्म जमा करने के 4 कार्यकारी दिनों के पश्चात्, हमारी तरफ से आपको एक ई-मेल प्राप्त होगा जो आपको सूचित करेगा कि आपका तृतीय-पार्टी ट्रांसफर विकल्प सक्रिय हो चुका है।

मैं टीपीटी कैसे प्रयोग कर सकता हूं?
तृतीय पक्ष हस्‍तांतरण सेवा (थर्ड पार्टी ट्रांसफर सर्विस) का उपयोग करने के लिये, आपको सर्वप्रथम लाभार्थी (बेनिफिसियरी) का नाम जोड़ना होगा
लाभार्थी (बेनिफिसियरी) का नाम जोडने की प्रक्रिया :
  • www.hdfcbank.com पर लॉग इन करें एवं अपना कस्‍टमर आईडी एवं पासवर्ड (आईपिन) दर्ज करें
  • थर्ड पार्टी ट्रांसफर के विकल्‍प पर जाये एवं 'एड ए बेनिफिसियरी' के विकल्‍प पर क्लिक करें
  • बैंक के अंदर हस्‍तांतरण / अन्‍य बैंक में हस्‍तांतरण (एनईएफटी के द्वारा) / अन्‍य बैंक में हस्‍तांतरण (आरटीजीएस के द्वारा)

धन का हस्‍तांतरण करने के लिये आप खाता का चयन करें जिससे आप हस्‍तांतरण करना चाहते हैं एवं लाभार्थी का भी चयन करें, अपने लेन- देन का विवरण दर्ज करें, लेन- देन की राशि दर्ज करें एवं इस सूचना की प्रविष्टि करें

नोट:
  • लाभार्थी के खाते की वैधता केवल तृतीय-पार्टी ट्रांसफर के प्रयोगकर्ता का उत्तरदायित्व होगा।
  • संयुक्त खाताधारक को तब तक धन ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होगी जब तक  उसके पास वित्तीय ट्रांजैक्शन अधिकार न हो।
  • साझेदारी के वित्तीय ट्रांजैक्शन अधिकारों को विनियमित करने के लिए विशेष नियमन हैं।
  • लाभार्थी का विवरण 24 घंटों के पश्‍चात क्रियाशील होगा ।
  • लाभार्थी का विवरण जोडना एक बार की प्रक्रिया है
अभी पंजीकरण करें।
    नेटबैंकिंग पंजीकरण  के लिए ।

*शर्तें लागू
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